Sunday 9 August 2015

लोक सभा


लोक सभा के सदस्‍यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे वोट डालकर किया जाता है। 18 साल और उससे अधिक आयु का हर एक भारतीय नागरिक मतदान करने का हकदार होगा। लोक सभा के अधिकतम 530 सदस्‍य राज्‍यों से चुनाव क्षेत्रों की प्रत्‍यक्ष रीति से चुने जाएंगे। अधिकतम 20 सदस्‍य संघ राज्‍य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अतिरिक्‍त, राष्‍ट्रपति आंग्‍ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्‍व करने के लिए दो से अनधिक सदस्‍य मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार सदन की अधिकतम सदस्‍य संख्‍या 552 हो, ऐसी संविधान में परिकल्‍पना की गई है। लोक सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्‍या-अनुपात के आधार पर स्‍थान आरक्षित है। आरंभ में यह आरक्षण दस वर्ष के लिए था। नवीनतम संशोधन के अंतर्गत अब यह पचास वर्ष के लिए अर्थात सन २००० तक के लिए है। भारत में सदन की कार्यावधि पाँच वर्षों की है। पाँच वर्षों की अवधि समाप्‍त हो जाने पर सदन खुद भंग हो जाता है। कुछ परिस्‍थतियों में संसद को पूर्ण कार्यावधि समाप्‍त होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। आपातकाल की स्‍थति में संसद लोक सभा की कार्यावधि बढ़ा सकती है। यह एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।

संसद के दोनों सदनों को, कुछ मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में समान शक्‍तियां एवं दर्जा प्राप्‍त है। कोई भी गैर-वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पहले दोनों में से प्रत्‍येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्‍यक है। राष्‍ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्‍ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्‍चतम न्‍यायालय एवं उच्‍च न्‍यायालयों के न्‍यायाधीशों को हटाने जैसे महत्‍वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोक सभा के समान शक्‍तियां प्राप्‍त है। राष्‍ट्रपति के अध्‍यादेशों, आपात की उदघोषणा और किसी राज्‍य में संवैधानिक व्‍यवस्‍था के विफल हो जाने की उदघोषणा और किसी राज्‍य में संवैधानिक व्‍यवस्‍था के विफल हो जाने की उदघोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्‍य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्‍त बैठक में दूर किया जाता है। इस बैठक में मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों सदनों की ऐसी बैठक का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्‍यक्ष होता है।
लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता निम्न है -
1) वह व्यक्ति भारत  का नागरिक हो |
2)उसकी आयु 25 वर्ष या उससे  अधिक हो |
3)भारत सरकार अथवा किसी राजाइया सभा के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर ना हो|
4)वह पागल तथा दीवालिया न हो |

लोक सभा की सीटें निम्नानुसार 29 राज्यों और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच विभाजित है: -
उपविभाजनप्रकारनिर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह    केन्द्र शासित प्रदेश1
आन्ध्र प्रदेशराज्य25
अरुणाचल प्रदेशराज्य2
असमराज्य14
बिहारराज्य40
चंडीगढ़केन्द्र शासित प्रदेश1
छत्तीसगढ़राज्य11
दादरा और नगर हवेलीकेन्द्र शासित प्रदेश1
दमन और दीवकेन्द्र शासित प्रदेश1
दिल्लीकेन्द्र शासित प्रदेश7
गोवाराज्य2
गुजरातराज्य26
हरियाणाराज्य10
हिमाचल प्रदेशराज्य4
जम्मू और कश्मीरराज्य6
झारखंडराज्य14
कर्नाटकराज्य28
केरलराज्य20
लक्षद्वीपकेन्द्र शासित प्रदेश1
मध्य प्रदेशराज्य29
महाराष्ट्रराज्य48
मणिपुरराज्य2
मेघालयराज्य2
मिज़ोरमराज्य1
नागालैंडराज्य1
उड़ीसाराज्य21
पुदुच्चेरीकेन्द्र शासित प्रदेश1
पंजाबराज्य13
राजस्थानराज्य25
सिक्किमराज्य1
तमिल नाडुराज्य39
त्रिपुराराज्य2
उत्तराखंडराज्य5
उत्तर प्रदेशराज्य80
पश्चिम बंगालराज्य42
|तेलंगाना||राज्य|| 17 |} आंग्ल-भारतीय (2, अगर राष्ट्रपति मनोनीत करे (संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत))

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